राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां

 राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां

राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां –
राष्ट्रपति को आपातकाल से संबंधित तीन प्रकार की शक्तियां प्राप्त है

1. बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लागू किया जा सकता है.
2 – 44 वें सविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान कर दिया गया था कि आपातकाल की स्थिति  मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है. 
3 – साथ ही यह व्यवस्था दी गई है कि आपातकाल की उद्घोषणा के 1 महीने के भीतर ही संसद के दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा भंग रहती है. तो राज्य सभा द्वारा 1 महीने के भीतर उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए.

राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 –


अनुच्छेद 352 से राष्ट्रीय आपात पूरे देश या देश के किसी भी भाग में लगाया जा सकता है.
 संसद साधारण बहुमत से आपातकाल समाप्त कर सकती है. 
अनुच्छेद 352 के तहत तीन बार आपातकाल लागू हुआ – 


🅐 अक्टूबर  1962 से 10 जनवरी 1968 तक
 चीन आक्रमण के समय 
राष्ट्रपति – राधा कृष्ण 
प्रधानमंत्री – जवाहरलाल नेहरू 

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